वैधानिक सूचना

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बैतूल क्षेत्रीय क्रेडिट को-आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, सोसायटी के अधिनियम 1960(क्रमांक17 सन 1961) `की धारा 7 के अन्तर्गत पंजीयन (रजिस्टर्ड ) है एवं सोसायटी आम जनता के साथ किसी भी प्रकार का बैंकिग व्यसाय नही करती है | मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्रमांक17 सन 1961) `की धारा 7 के अन्तर्गत तथा अधिनियम की धारा 9(01) के अन्तर्गत की पंजीकृत संस्था उपनियमो में विहित उपबन्धों के अधीन अपने सदस्यों के मध्य वित्तीय लेन देन कर सकती है, बैतूल क्षेत्रीय क्रेडिट को-आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, भी इसी एक्ट के अन्तर्गत केवल अपने सदस्यों के मध्य वित्तीय लेन देन करती है | रूल्स रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्सन 5(C)b अनुसार बैंकिग की परिभाषा – आम जनता से जमाऐ स्वीकार किया एवम् चैक/ड्राप्ट आदि की वित्तीय सुविधाये प्रदान करना है | जो की बैतूल क्षेत्रीय क्रेडिट को-आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड दवरा नही की जाती है | यह जानकारी सूचित रहे |